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सुप्रीम कोर्ट ने RBI को आदेश दिया है कि वो RTI के तहत बैंकों की सालान इंस्पेक्शन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना नही कर सकता.. शीर्ष अदालत के मुताबिक ये नीति सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लंघन है. कोर्ट ने RBI को आरटीआई के तहत सूचना देने में बाधा बनने वाली अपनी नीति बदलने को भी कहा.. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि आरबीआई तब तक पारदर्शिता कानून के तहत मांगी गई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता जब तक कि उसे कानून के तहत खुलासे से छूट ना मिल जाये। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक के खिलाफ सूचना के अधिकार कार्यकर्ता एस सी अग्रवाल और गिरिश मित्तल की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था