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सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सलाह दी है कि वो सदन के स्पीकर की शक्तियों पर दोबारा विचार करे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर एक राजनीतिक दल का सदस्य होता है ऐसे में स्पीकर का फैसला कई बार निष्पक्ष नहीं भी हो सकता है। स्पीकर सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं लेकिन कई बार वो कई महीनों तक ऐसे मामले को लटकाए रखते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या विधानसभा के सदस्यों के अयोग्य होने के मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक प्राधिकरण या कोई स्वतंत्र संस्था बनाने का सुझाव दिया है जो जो सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर फैसला करें Guests: VK Agnihotri, Former Secretary General, Rajya Sabha, Sunieta Ojha, Advocate, Supreme Court, PK Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI, Anchor: Kavindra Sachan