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#ReligionProhibitionAct #Article25 #UttarPradesh संविधान के अनुछेद 25 - जिसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर ये जबरदस्ती करवाया जाए तो क्या ? फतेहपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ कुछ कार्यकर्ता ये दवा करते हैं कि चर्च के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी और उसकी सूचना उन्हें स्थानीय लोगों से मिली, जिसकी जानकारी उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दी. वो ये भी दवा करते हैं कि अंदर 70 से 80 लोग मौजूद है जहां कुछ क्रिसमस समुदाय के हैं कुछ अन्य समुदाय के हैं. जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ़्तार किया था. क्या कहती है मामले से जुड़ी एफ़आईआर? इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों के बीच में दुश्मनी और घृणा पैदा करने का आरोप है. एफ़आईआर में धर्मान्तरण के क़ानून से जुड़ी धाराएं भी शामिल की गयी थीं. लेकिन पुलिस के मुताबिक़, कोर्ट ने इन धाराओं को ख़ारिज कर दिया क्योंकि धर्मान्तरित किए जा रहे किसी शख़्स या उनके परिजन मामले में शिकायतकर्ता नहीं थे. कार्यकर्ताओं का कहना है यह सब 34 दिनों से चल रहा था और धर्म परिवर्तन 40 दिनों में पूरा हो जाता. इस पर "चर्च के पादरी ने बताया कि ईस्टर के पहले हमारा 40 दिन का कार्यक्रम होता है. जिस दिन घटना हुई उस दिन चर्च में उनका कार्यक्रम था. कुछ लोगों को शक़ हुआ कि इस कार्यक्रम में लोगों का ब्रेनवाश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. अभी इसकी जांच चल रही है और सबूत इकट्ठे किये जा रहे हैं." अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को ब्रेनवाश करने के साक्ष्य मिले हैं- इस सवाल के उत्तर में डीएसपी दिनेश मिश्रा का कहना हैं, "जी मिले हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां आते-जाते थे." हमने सबका पक्छय जाना लेकिन सच क्या है ये तो आने वाला दिन ही बताएगा पर अगर इस पर कानून क्या कहता है ये जानना हमारे लिए जरुरी है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2021 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या पहचान छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान है. इसके तहत शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना होगा. कानून के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। कानून में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपए तय किया गया है। दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपट पूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो यह एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। यह गैर जमानती होगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 01 वर्ष और अधिकतम 05 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। साथ ही कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। ======================================================== ✅TOP TRENDING PLAYLIST ✅UP THIS HOUR • UP This Hour ✅UP बोलै • UP बोलै ✅UP THIS WEEK • UP This Week ✅JANIYE APNE ZILE KO • Janiye Apne Zile Ko अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमें फीडबैक जरूर दें। साथ ही हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्स्क्राइब करना ना भूले। ➡️YouTube: https://bit.ly/batenupkiYT ➡️Facebook: https://bit.ly/BatenupkiFB ➡️Instagram: https://bit.ly/BatenUPKiInstagrampage ➡️Twitter: https://bit.ly/batenupkiTW ➡️Baten UP Ki Website: https://batenupki.com/ =====================धन्यवाद========================