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⚖️ IOA को अदालत की फटकार!! दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर Indian Olympic Association (IOA) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने IOA के CEO द्वारा भेजे गए एक ईमेल को “भ्रामक” बताया और कहा कि अदालत के आदेशों को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं किया जा सकता। मामला क्या है? यह याचिका स्की एंड स्नो खिलाड़ी मनजीत से जुड़ी है, जिन्होंने आरोप लगाया कि IOA और एड-हॉक कमेटी की कार्यप्रणाली के कारण उनका 2026 Winter Olympics में भाग लेने का मौका छिन गया। कोर्ट ने पहले भी Ski and Snowboard India (SSI) के लिए बनाई गई एड-हॉक कमेटी को रद्द कर निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। बावजूद इसके, मनजीत ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सके। अदालत का सख्त रुख कोर्ट ने खिलाड़ी को कम से कम ₹20 लाख मुआवज़ा देने की मांग को स्वीकार किया। IOA को चेताया कि अदालत के आदेशों की गलत व्याख्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनजीत को IOA के खिलाफ अवमानना (Contempt) की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी गई। इससे पहले भी अदालत IOA की एड-हॉक कमेटी को अवैध ठहरा चुकी है और चुनाव प्रक्रिया के खर्च का भुगतान करने का आदेश दे चुकी है। संदेश साफ है — खेल संघ अदालत के आदेशों से ऊपर नहीं हैं। खिलाड़ियों के अधिकारों से समझौता करने पर अब कानूनी जवाबदेही तय होगी। #DelhiHighCourt #IOA #WinterOlympics #SportsJustice #AthleteRights #IndianSports #ContemptOfCourt #SportsGovernance #SSI #LegalUpdate