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पेड़ में बांधकर दलित युवक की पिटाई — बहन बोली, “भाई को तालिबान की तरह मारा गया”, पुलिस दे रही संरक्षण! 🔥 बस्ती। थाना कलवारी क्षेत्र के ग्राम भगतपुरा की रहने वाली दलित युवती कुमारी सीमा पुत्री राजकुमार ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उसके भाई चन्द्र पुत्र राजकुमार को सवर्ण समाज के लोगों ने बर्बरता से पेड़ में बांधकर तालिबान की तरह मारा-पीटा, गाड़ी में रखा ₹42,000 नकद और 37 ग्राम सोने की चैन लूट ली, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और जान से मार डालने की धमकी दी। यह घटना 20 अक्तूबर 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम उमरी (थाना कलवारी) में घटित हुई, जिसमें मुख्य अभियुक्त शिवशरण उर्फ टिड्डू पुत्र कौशल किशोर (पंडित समाज) समेत कई सवर्ण समाज के लोग शामिल बताए गए हैं। पीड़िता द्वारा थाना कलवारी में मुकदमा अपराध संख्या 0185/2025 दर्ज कराया गया है, जिसमें धारा 115(2), 352, 351(3), 127(2), 309(4), 324(4), 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट लगाई गई है। --- ⚖️ बीएनएस की धारा 309(4) का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 309(4) के अनुसार “जो कोई लूट (Robbery) करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि लूट किसी राजमार्ग (Highway) पर सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले की गयी हो, तो सजा चौदह वर्ष तक की जा सकती है।” अर्थात्, इस धारा के तहत अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी अनिवार्य मानी जाती है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि कलवारी पुलिस गिरफ्तारी करने के बजाय अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है। --- रोते हुए पीड़िता कुमारी सीमा ने कहा “हम दलित हैं इसलिए पुलिस हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। अगर पुलिस ने अभियुक्तों को बचाना बंद नहीं किया तो हमारा पूरा परिवार मार दिया जाएगा।” पीड़िता ने अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती से गुहार लगाई है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।