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Current Affairs 2026 Chandra Classes Prayagraj 2026 इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। इस बिल का मकसद इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के तहत आने वाले श्रम कानूनों को रह करने और जारी रखने के बारे में कानूनी स्पष्टता देना है। अमेंडमेंट का मकसद रह किए गए श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति के बारे में किसी भी तरह की उलझन को दूर करना। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के सेक्शन 104 के तहत "सेविंग्स क्लॉज" को मजबूत करना। पिछले एक्ट्स को रद्द करने को लेकर भविष्य में होने वाले मुकदमे या कानूनी झगड़ों को रोकना। पुराने श्रम कानूनों से नए कोड फ्रेमवर्क में आसानी से बदलाव पक्का करना। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के तहत रद्द किए गए एक्ट 2020 कोड में ये शामिल किए गए और उनकी जगह ली गई: ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 ८) बिल, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट, 1946 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 अमेंडमेंट बिल इस बात को पक्का करता है कि ये रद्द किए गए एक्ट कानूनी तौर पर मान्य हैं और लागू हैं। बसे पहल और आजादी के बाद के किन तीन लेबर कानूनों की जगह लो? ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926: इंडस्ट्रियल डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947.