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इस One Shot वीडियो में हम भारतीय संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद 1 से 395 तक को आसान कहानी और सरल भाषा में समझेंगे। संपूर्ण अनुच्छेद 1-395 | Complete Article 1-395 | सभी अनुच्छेद एक साथ for UPSC, BPSC, SSC & All Exam @AudioNotesHindi @khanglobalstudies @kumar_gaurav_sir #audionoteshindi यह वीडियो Complete Constitution Revision के लिए बनाया गया है, जिससे आप सभी अनुच्छेदों को एक साथ, flow और logic के साथ याद कर सकें। इस वीडियो में संविधान के सभी भागों को कहानी की तरह जोड़ा गया है – संघ और नागरिकता से लेकर मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, केंद्र-राज्य संबंध, आपातकाल और संविधान संशोधन तक। यह वीडियो UPSC, SSC, Railway, NDA, CDS, State PCS, Judiciary, Board Exams और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। Indian Constitution full story in Hindi Samvidhan ke sabhi anuchhed yaad karne ki trick Complete Indian Polity for Competitive Exams Bharat ka Samvidhan full movie style explanation Indian Polity for BPSC and Bihar SI Constitution of India for UPSC CSE Polity classes for SSC CGL & CHSL Railway NTPC Polity questions Articles 1 to 395 full revision Fundamental Rights इस वीडियो में आपको मिलेगा: • अनुच्छेद 1–395 एक ही वीडियो में • आसान कहानी और flow-based explanation • Part-wise और exam-oriented revision • Beginners से Advanced तक सभी के लिए उपयोगी • Last minute revision के लिए best content 👉 कम समय में पूरा भारतीय संविधान याद करने के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। भारतीय संविधान की कहानी (Article 1–395) कहानी की शुरुआत होती है “भारत” से… PART I : अनुच्छेद 1–4 (संघ और उसका क्षेत्र) भारत एक संघ है, राज्यों से मिलकर बना। राज्य बन सकते हैं, बदल सकते हैं, सीमाएँ बदली जा सकती हैं। यानि भारत जिंदा और बदलता हुआ संघ है। PART II : अनुच्छेद 5–11 (नागरिकता) कौन भारतीय है? कौन बन सकता है? कौन नहीं रहेगा? नागरिकता के सारे नियम यहीं तय हुए। PART III : अनुच्छेद 12–35 (मौलिक अधिकार) यह नागरिक की ढाल है। • समानता • स्वतंत्रता • शोषण के विरुद्ध अधिकार • धर्म की स्वतंत्रता • सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार • संवैधानिक उपचार राज्य अगर गलत करे, तो नागरिक अदालत जा सकता है। PART IV : अनुच्छेद 36–51 (नीति निदेशक तत्व) ये राज्य के लिए आदर्श हैं। गरीबी हटाओ, समानता लाओ, न्याय दो। अदालत में लागू नहीं, पर शासन की आत्मा यही है। PART IVA : अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी। संविधान का सम्मान, राष्ट्र की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। PART V : अनुच्छेद 52–151 (केंद्र सरकार) देश चलाने की मशीन। राष्ट्रपति नाम का मुखिया, प्रधानमंत्री असली चालक, संसद कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है। PART VI : अनुच्छेद 152–237 (राज्य सरकार) हर राज्य में वही सिस्टम: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाईकोर्ट। यानी केंद्र जैसा छोटा भारत। PART VII : (निरस्त) पहले भाग-B राज्य थे, अब इतिहास बन गए। PART VIII : अनुच्छेद 239–242 (केंद्र शासित प्रदेश) जहाँ केंद्र सीधे शासन करता है। दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे क्षेत्र। PART IX : अनुच्छेद 243–243O (पंचायती राज) गांव तक लोकतंत्र। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। PART IXA : अनुच्छेद 243P–243ZG (नगरपालिका) शहरों का लोकतंत्र। नगर पालिका, नगर निगम। PART IXB : अनुच्छेद 243ZH–243ZT (सहकारी समितियाँ) सहकार से विकास। PART X : अनुच्छेद 244–244A (अनुसूचित क्षेत्र) आदिवासी क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा। PART XI : अनुच्छेद 245–263 (केंद्र–राज्य संबंध) कौन कानून बनाएगा? किस विषय पर? शक्ति का बंटवारा यहीं तय। PART XII : अनुच्छेद 264–300A (वित्त, संपत्ति) टैक्स कौन लगाएगा? पैसा कैसे बंटेगा? संपत्ति का अधिकार (अब कानूनी अधिकार)। PART XIII : अनुच्छेद 301–307 (व्यापार) पूरे भारत में व्यापार की स्वतंत्रता। PART XIV : अनुच्छेद 308–323 (सेवाएँ) सरकारी नौकरी, UPSC, PSC का ढांचा। PART XIVA : अनुच्छेद 323A–323B (अधिकरण) तेज़ न्याय के लिए ट्रिब्यूनल। PART XV : अनुच्छेद 324–329A (चुनाव) लोकतंत्र की रीढ़। चुनाव आयोग, वोट, निष्पक्ष चुनाव। PART XVI : अनुच्छेद 330–342 (विशेष प्रावधान) SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। PART XVII : अनुच्छेद 343–351 (भाषा) राजभाषा हिंदी, अन्य भाषाओं का सम्मान। PART XVIII : अनुच्छेद 352–360 (आपातकाल) देश संकट में हो तो विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय आपातकाल। PART XIX : अनुच्छेद 361–367 (विविध) राष्ट्रपति की सुरक्षा, व्याख्या के नियम। PART XX : अनुच्छेद 368 (संशोधन) संविधान बदलने की शक्ति, लेकिन सीमाओं के साथ। PART XXI : अनुच्छेद 369–392 (अस्थायी प्रावधान) संक्रमण काल की व्यवस्थाएँ। PART XXII : अनुच्छेद 393–395 (संक्षिप्त नाम, लागू होना) भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1 से 395, article 1 to 395, complete constitution, indian constitution complete, constitution one shot, samvidhan ke sabhi anuchhed, constitution revision hindi, indian polity one shot, constitution easy explanation, constitution story based learning, constitution full syllabus, constitution notes hindi, polity for upsc, polity for ssc, polity for railway, constitution marathon, constitution quick revision, indian constitution articles list #भारतीय_संविधान #IndianConstitution #Article1to395 #अनुच्छेद_1_से_395 #ConstitutionOneShot #PolityOneShot #IndianPolity #ConstitutionRevision #Samvidhan #UPSCPolity #SSCPolity #RailwayPolity #StatePCS #JudiciaryExam #EasyLearning #StoryBasedLearning #OneShotRevision