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News: महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता बिल 2026 पेश, जबरन धर्मांतरण से हुई शादी से पैदा हुआ बच्चा, माँ के मूल धर्म का माना जाएगा ! राज्य सरकार के मुताबिक यह बिल धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या अन्य रिश्तेदारों को शिकायत करने की अनुमति देता है; धर्मांतरण से 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य करता है; और बार-बार उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान करता है। आपको बता दे कि महाराष्ट्र विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान ही धर्म स्वतंत्रता बिल 2026 महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया है। सरकार के मुताबिक इस बिल का उद्देश्य बल, धोखा, गलत प्रस्तुति, दबाव, अनुचित प्रभाव, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। यह बिल न केवल अवैध धर्मांतरण को रोकने की कोशिश करता है बल्कि इसमें किए गए प्रावधान इसे अन्य राज्यों के कानूनों की तुलना में अधिक सख्त और व्यापक बनाते हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किए गए 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026' में यह कहा गया है कि किसी "अवैध" धार्मिक धर्मांतरण से हुई शादी से पैदा हुए बच्चे को, उस धर्म का माना जाएगा जिसका पालन उसकी माँ ऐसी शादी या रिश्ते से पहले करती थी । इस बिल की कानूनी प्रकिया कहती है समझिए सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) होंगे। जांच सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी को 60 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जिसके बाद प्रशासन पुलिस जांच करा सकता है। धर्म परिवर्तन के 21 दिनों के भीतर व्यक्ति और आयोजन करने वाली संस्था को घोषणा पत्र जमा करना होगा। निर्धारित समय में घोषणा न देने पर धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। प्रस्तावित कानून में अवैध धर्म परिवर्तन के पीड़ितों के पुनर्वास, भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित सुरक्षा प्रावधान भी शामिल हैं। ऐसे में कानून के खिलाफ जाने पर क्या कार्रवाई होगी इसे समझे। अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में एफआईआर धर्म परिवर्तित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन या कोई रिश्तेदार दर्ज करा सकते हैं। पुलिस स्वयं संज्ञान भी ले सकेगी। सजा-अवैध धर्म परिवर्तन के लिए अधिकतम 7 वर्ष की कैद और 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना। यदि अपराध नाबालिग, महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति या सामूहिक धर्म परिवर्तन से जुड़ा हो, तो अधिक कठोर सजा का प्रावधान होगा। बार-बार अपराध करने वालों को अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 7 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। किसी संगठन से जुड़े होने पर उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी जेल व जुर्माने की कार्रवाई होगी। कानून का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी #MaharashtraLaw #ReligiousFreedomBill2026 #ForcedConversion #ChildRights #LegislativeUpdate Maharashtra Religious Freedom Bill 2026, forced conversion law, child religion protection, legal provisions India, Maharashtra assembly news, cognizable non-bailable offenses, FIR procedure religious conversion, mandatory notice 60 days, penalties illegal conversion, repeated violation punishment, government action against organizations, child custody provisions, trending political news India, viral legal update #ABPLIVE #ABPLIVEChannel Subscribe to ABPLIVE: / @abp_live About Channel: ABPLIVE एक समाचार चैनल है जो नवीनतम शीर्ष समाचारों, खेल, व्यवसाय, मनोरंजन, राजनीति और कई और अन्य कवरेज प्रदान करता है। यह चैनल मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों से नवीनतम समाचारों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ABPLIVE is a news hub which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over India and World. Get the latest top stories, current affairs, sports, business, entertainment, politics, astrology, spirituality, and many more here only on ABP News Hindi. ABPLIVE is a popular Hindi News Channel made its debut as STAR News in March 2004 and was rebranded to ABP News from 1st June 2012. The vision of the channel is 'Aapko Rakhe Aagey' - the promise of keeping each individual ahead and informed. ABP News is best defined as a responsible channel with a fair and balanced approach that combines prompt reporting with insightful analysis of news and current affairs. ABP News maintains the repute of being a people's channel. Its cutting-edge formats, state-of-the-art newsrooms commands the attention of 48 million Indians weekly. Watch Live on https://abplive.com/live-tv ABP Hindi: https://abplive.com/ ABP English: https://news.abplive.com/ Download ABP App for Apple: https://itunes.apple.com/in/app/abp-l... Download ABP App for Android: https://play.google.com/store/apps/de... Social Media Handles: Instagram: / abpnewstv Facebook: / abpnews Twitter: / abpnews