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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है, जिसमें 28 नवंबर को शराब पर VAT लगाकर कीमतें बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई थी। मदिरा निर्माता कंपनी इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की डिवीजन बेंच ने सरकार के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। सरकार का तर्क था कि शराब पर वैट लगाने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, जबकि याचिकाकर्ता कंपनी का कहना था कि एक्साइज वर्ष के बीच में केवल अधिसूचना के जरिए शराब की दरों में बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल उत्तराखंड में शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले आए इस फैसले को होटल व्यवसायियों, बार संचालकों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब तस्करी और पड़ोसी राज्यों से शराब लाने की आशंका भी फिलहाल टल गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड सरकार अपने फैसले को अदालत में सही ठहरा पाएगी या शराब पर VAT लगाने की योजना यहीं समाप्त हो जाएगी? पूरी जानकारी और कानूनी विश्लेषण के लिए वीडियो देखें। 👉 आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 👍 वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।