У нас вы можете посмотреть бесплатно मूल अधिकार। आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 358 व 359 का मूल अधिकारों पर प्रभाव। или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत यह विस्तार से समझाया है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा (Article 352) होती है, तो उसका अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन अनुच्छेदों के माध्यम से मूल अधिकारों पर किस प्रकार प्रतिबंध या निलंबन होता है। वीडियो में विशेष रूप से यह बताया गया है कि— 🔹 अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित कैसे हो जाते हैं। 🔹 अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस प्रकार अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन (enforcement) को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। 🔹 अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर क्या है और दोनों का प्रभाव समान क्यों नहीं है। 🔹 आपातकाल समाप्त होने के बाद मूल अधिकारों की स्थिति क्या होती है। इस वीडियो में यह भी स्पष्ट किया गया है कि— ✔️ मूल अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होते ✔️ निलंबन और प्रतिबंध में क्या अंतर है ✔️ कौन-से अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित रहते हैं यह वीडियो UPSC, PCS, SSC, Judiciary, Law Students तथा भारतीय संविधान में रुचि रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी है।