У нас вы можете посмотреть бесплатно Indian Constitution: Article 70 to 96 Explained | संसद कैसे चलती है? 🇮🇳 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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नमस्ते दोस्तों! 📚इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 70 से 96 (Articles 70-96) को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि देश की सरकार और संसद (Parliament) के पीछे की कानूनी शक्ति क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। 🖋️*यह जानकारी UPSC, SSC, Law के छात्रों और हर उस नागरिक के लिए ज़रूरी है जो अपने देश के कानून को समझना चाहता है। *** शुरू से वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें CLASS-1 • Indian Constitution Part-1 Simplified: Art... CLASS-2 • Samvidhan ki Atma: Article 32 aur Maulik A... CLASS-3 • भारतीय संविधान: अनुच्छेद 36 से 69 तक पूरी ... 📍 वीडियो की मुख्य बातें (Outline): 🖊️राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ: आकस्मिक स्थितियाँ और क्षमादान (Pardon) की शक्ति। 🖊️सकार का ढांचा: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी (Collective Responsibility)। महान्यायवादी (Attorney General): सरकार का कानूनी सलाहकार। 🖊️संसद की संरचना: लोकसभा और राज्यसभा का गठन और उनके बीच का अंतर। संसद के अधिकारी: सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष (Speaker) के अधिकार और उन्हें हटाने की प्रक्रिया। ⏳ टाइमलाइन (Timeline - मुख्य बिंदु): 00:00 - अनुच्छेद 70: भविष्य की अनसोची स्थितियों (Contingencies) के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति। 00:44 - अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनाव के विवादों का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। 01:53 - अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardon, Commutation आदि) की व्याख्या। 03:21 - अनुच्छेद 73: केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की सीमा (Laxman Rekha)। 03:50 - अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और PM की भूमिका। 04:41 - अनुच्छेद 75: सामूहिक उत्तरदायित्व—पूरी सरकार एक साथ डूबती या तैरती है। 05:20 - अनुच्छेद 76: महान्यायवादी (Attorney General)—सरकार का कानूनी जमीर। 06:19 - अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का संवैधानिक कर्तव्य। 07:06 - अनुच्छेद 79: संसद का गठन (राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा)। 07:42 - अनुच्छेद 80-81: राज्यसभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व) और लोकसभा (जनता का सदन)। 08:28 - अनुच्छेद 82: हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन (Delimitation)। 09:25 - अनुच्छेद 83: सदनों की अवधि—राज्यसभा एक स्थाई सदन है। 10:05 - अनुच्छेद 85-86: संसद के सत्र बुलाना और राष्ट्रपति का संदेश भेजने का अधिकार। 10:42 - अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण (सरकार का एजेंडा)। 11:41 - अनुच्छेद 88: मंत्रियों और महान्यायवादी के सदनों में बोलने के अधिकार। 12:28 - अनुच्छेद 89-92: राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद और प्रक्रिया। 14:10 - अनुच्छेद 93-96: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष की नियुक्ति वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें! 😊 #IndianConstitution #Samvidhan #UPSC #Polity #IndianParliament #Article70to96 #HindiTutorial #Civics