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संविधान का अनुच्छेद 94 अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद रिक्त होने, इस्तीफा अनुच्छेद 94 की मुख्य बातें (हिंदी में) पद रिक्त होना: लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो अपना पद रिक्त कर देगा इस्तीफा (त्यागपत्र): अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करना होता है। पद से हटाना: लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। विशेष नोट: ऐसा प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसे प्रस्तावित करने की 14 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो। विघटन पर निरंतरता: जब लोकसभा भंग (dissolve) की जाती है, तो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते हैं। वे नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करते हैं।