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आधार कार्ड में नाम, फोटो, पता बदलने के नियम बदले | Aadhar Card Online Correction Documents Update यूआईडीएआई ने नाम, फोटो और पता बदलने के नियमों में बदलाव किए आधार कार्ड में बदलाव के लिए अलग-अलग दस्तावेज जरूरी नया आधार कार्ड बनवाने या फिर पुराने आधार को अपडेट करवाने के लिए ध्यान रखना होगा कि अब इन कामों के लिए नियम बदल गए है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई की तरफ से आधार में नाम, पता और फोटो में बदलाव करवाने के नई शर्तों का निर्धारण किया है। यूआईडीएआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जरूरी दस्तावेजों की एक सूची जारी की है। यूआईडीएआई ने साफ कहा है कि अगर किसी के पास गलती से दो या ज्यादा आधार नंबर बन गए हैं, तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही मान्य होगा, और बाकी सब आधार रद्द कर दिए जाएंगे। अब आधार बनवाने या फिर उसमें बदलाव करने के लिए चार जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन चार डॉक्यूमेंट में पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण शामिल हैं। पहचान प्रमाण पत्र के लिए इसके तहत आप पासपोर्ट, पैन कार्ड (ई-पैन कार्ड भी मान्य), मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी/सरकारी उपक्रम की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशनभोगी पहचान कार्ड, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना / भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड को दस्तावेज के तौर पर दिखा सकते हैं। पते का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र के लिए पते के प्रमाण के लिए बिजली/पानी/गैस/लैंडलाइन बिल (जो 3 महीने से कम पुराना हो), बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (रजिस्टर्ड), पेंशन दस्तावेज, राज्य/केंद्र सरकार की तरफ से जारी आवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 2025 लिखी है। राज्य से 2026 के लिए जरूरी दस्तावेजों की एक सूची जारी की है यूआईडीएआई ने निःशुल्क ऑनलाइन आधार अपडेट यूआईडीएआई ने 14 जून 2026 तक मुफ्त ऑनलाइन अपडेट सुविधा जारी रखी है। अकाउंट बनाकर myAadhaar portal में लॉगिन करें। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई फाइल अपलोड करें। आवश्यक बायोमेट्रिक सत्यापन या ओटीपी सुविधा का उपयोग करें। अपडेट पूरा होने के बाद ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज जिसमें आपकी जन्म तिथि या केंद्र सरकार का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि हो, का इस्तेमाल कर