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धारा 35 ए अब जल्द हटेगी | क्या हैं यह धारा 35 ए ! धारा 35 ए के ऊपर मोदी सरकार का फैसला 5 лет назад


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धारा 35 ए अब जल्द हटेगी | क्या हैं यह धारा 35 ए ! धारा 35 ए के ऊपर मोदी सरकार का फैसला

धारा 35 ए :- 35अ अनुच्छेद एक अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमण्डल को "स्थायी निवासी" परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। यह भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था। इसे हटाना क्यों जरूरी है :- इसे हटाने के बाद आप जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनकर रह सकते हैं ।। कब लगाई गई थी 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया. नहीं खरीद सकते जमीन बहुत कम लोगों को पता है कि अनुच्छेद 35A, धारा 370 का ही हिस्सा है. इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है. #धारा_35_ए #dhara_35_A #anuched_35_A #kya_hain_dhara_35A #35A_dhara #modi #amit_shah #anuched_35A #dhara_370 What is article 35A :- In article 35A you can't buy the land in jammu and kashmir so if this article will end and you can buy a land in jammu and kashmir. So this will end soon.......... लोकसभा चुनाव में मुद्दा बने अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35ए पर राष्ट्रीय सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य व वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भास्कर से विशेष बातचीत में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर था, मंदिर है और भव्य मंदिर बनेगा। हालांकि कब तक बनेगा इस प्रश्न का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जितना जल्दी न्यायालय का डिसिजन आएगा उतनी ही जल्दी राम मंदिर निर्माण होगा। उन्होंने न्यायालय के तीन तलाक पर आए आदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कोर्ट का निर्णय आते ही सरकार ने इसे तुरंत लागू करा दिया, उसी प्रकार न्यायालय का आदेश आते ही तुरंत राममंदिर बनाया जाएगा। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आए इंद्रेश कुमार ने धारा 370 और 35ए से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खात्मा व 35ए को विशेष रूप से समाप्त करवाना है। Dhara, dhara 35, dhara 35 A, dhara 370, dhara 35A, anuchchhed 35A, Dhara 35 A | anuched 35 A | dhara 370 | anuched 370 | dhara 370 | धारा 370 | अनुच्छेद 370 | अनुच्छेद 35 ए ।।।।।।।।। जम्‍मू-कश्‍मीर का संविधान 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था. इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है. इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो. लड़कियों के अधिकार अनुच्छेद 35A के मुताबिक अगर जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं. क्‍यों उठी हटाने की मांग इस अनुच्छेद को हटाने के लिए एक दलील ये दी जा रही है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था. दूसरी दलील ये है कि देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए. इनमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू-कश्मीर राज्य में भी रह रहे हैं. जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35A के जरिए इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया. इन वंचितों में 80 फीसद लोग पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से हैं. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू-कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35A की आड़ लेकर भेदभाव करती है.

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