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Join this channel to get access to perks: / @jaihindmaithilinews Be a Member Of this Channel to make an excellent Hindu Sanatan Circle You can Support through UPI: 88826 42337 लखनऊ: फर्जी रेप और SC/ST एक्ट के केस में रंगोली गौतम को 7.5 साल की सजाउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौंकाने वाले मामले में स्पेशल SC/ST कोर्ट ने रंगोली गौतम नाम की महिला को फर्जी रेप और SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 7 साल और 6 महीने (कुल 7.5 साल) की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 3 जुलाई 2025 को स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सुनाया।मामले की पूरी कहानीघटना का विवरण: रंगोली गौतम ने 9 अगस्त 2022 को विभूतिखंड थाने में एक FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पति से विवाद के बाद 6 मई 2022 को पारिवारिक न्यायालय में कौशल कुमार अग्रवाल नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। कौशल ने मदद का वादा किया और उन्हें एक होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही, SC/ST एक्ट के तहत भी धमकी देने का आरोप लगाया गया। जांच का खुलासा: पुलिस जांच के दौरान तत्कालीन ACP विभूति खंड अभय प्रताप मल्ल ने पाया कि यह पूरी घटना झूठी थी। होटल के CCTV फुटेज में कौशल कुमार का कमरे में प्रवेश नहीं दिखा, क्योंकि उस समय कौशल कनाडा में मौजूद थे। इसके साक्ष्य (जैसे वीजा और लोकेशन प्रूफ) भी पेश किए गए। रंगोली अकेले होटल में रुकी हुई थीं, और कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट का फैसला: अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट को बताया कि यह झूठा केस बदले की भावना से दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सजा सुनाई, क्योंकि फर्जी केस से निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह मामला फर्जी शिकायतों के खतरे को दर्शाता है, जो न्याय व्यवस्था पर बोझ डालती हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि ऐसे केसों से असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। रंगोली के वकील ने अपील का विकल्प खुला रखा है।