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उन्नाव रेप केस(Unnao rape Case) में बड़ा फैसला आया है। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सैंगर(Kuldeep Sengar) सहित सात दोषियों को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में दस साल की सजा सुनाई है। यहीं नहीं सभी दोषियों पर कोर्ट ने दस - दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को बरी कर दिया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी। इस मामले में सेंगर के भाई को भी दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। गुरुवार को जिरह के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का राजनीतिक करियर है, इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा की है। विशेष जज धर्मेश शर्मा ने कहा, ‘सेंगर के निर्देश पर ही यह घटना हुई थी। हर जगह वह मौजूद था। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। सबका परिवार होता है, अपराध करने के दौरान तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। तुमने सिस्टम का मजाक बना दिया था।’ #UnnaorapeCase #UnnaorapeCaseUpdate #KuldeepSengar #Delhitishazaricourt #Rajasthan_Patrika #User_Neeru