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In this video how you can claim compensation in road accident cases. In road accident cases grievous artwork death of a person you can claim motor vehicle Act 1988 under section 166 of motor vehicle act injured himself sampatti ke nuksan ka Malik uska legal representative adhikrit agent can file a suit in motor accident claim tribunal. The limitation of this cases is 6 month under section 166(3 )of motor vehicle act. इस वीडियो में यह बताया जा रहा है की सड़क दुर्घटना में मुआवजा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पहले नंबर पर है किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मृत्युहोने कैसे मुआवजा क्रिमिनल में कैसे लगाया जा सकता है इसके लिए सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना रखे हैं इसके लिए मोटर एक्सीडेंट के समक्ष सिविल दवा लगता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अंतर्गत दावा जख्मी व्यक्ति स्वयं या संपत्ति के नुकसान का मालिक या विधिक प्रतिनिधि या अधिकृत एजेंट दावा कर सकता है थर्ड पार्टी की संपत्ति को यदि नुकसान हुआ है या कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटे आई हैं तो या मृत्यु हुई है, तो वह व्यक्ति कंपनसेशनकी मांग करसकता है। निर्धारित समयसीमा धारा 166(.3) मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 6 महीने के अंदर का दुर्घटना में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। द। गाड़ी के मालिक बीमा कंपनी प्राप्त करने के लिए फिर की कॉपी पंचनामा पोस्टमार्टम की कॉपी पहचान पहचान के लिए आधार कार्ड आय का प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट वहां से संबंधित दस्तावेज उसे क्लेम के साथ प्रस्तुत करने होते हैं। Insurance company survey karati Hai claim amount Tay karti hai यदि पूरा क्षतिपूर्ति धन नहीं मिलता है तो असंतुष्ट होकरआप कोर्ट में जा सकते हैं अपील कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है ड्राइवर परयदि दुर्घटना के समय वेध्।लाइसेंस नहींहै ,लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही है शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही है रॉन्ग साइड गाड़ी थी ओवर ड्रिंक किए हुए था ओवरलोड था ओवर स्पीडथा तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देने से मना कर सकती है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर बीमा कंपनी के मालिक को मुआवजा देना होता है। अपर केस तो कैसे निर्भर करता है जिसमें व्यक्ति की आयु इनकम डिपेंडेंट की स्थिति इलाज खर्च कितने वर्ष बाद जीवित रहता है उसे पर निर्भर करताहै। हिट एंड रन मामले में मौके से ड्राइवर भाग गया और गाड़ी के साथ फरार हो गया है तो ऐसी स्थिति में मौत हुए व्यक्ति को 2 लाख का मुआवजा तथा आईएस 50000 गंभीर का व्यक्ति को मिलता है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ़ लॉ चैनल से धन्यवाद। #मोटर एक्सीडेंट क्लेममें कैसे दुर्घटना का क्लेम ले #parameteroflaw