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14 February, 2019: दिल्ली किसकी है.. स्थानीय सरकार के पास क्या अधिकार है, एलजी के पास किन मसलों पर वीटों की ताकत है और केंद्र के पास कौन से विभाग है.. इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यों वाली बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है जस्टिस ए.के.सीकरी और अशोक भूषण ने फैसला दिया है कि ACB, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, कमीशन ऑफ इंक्वायरी केंद्र के पास होगें और सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा इस पर दोनों जजों की राय अलग अलग है और अब इस मामले को तीन जजों की पीठ को भेजा जायेगा.. फैसले के तहत स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। रेवेन्यू पर एलजी की सहमति लेनी होगी। बिजली मामले में डायरेक्टर की नियुक्ति सीएम के पास होगी। Anchor- Kavindra Sachan Guest- Ramkripal Singh, Senior Journalist Ranjan Mukherjee, Former OSD, LG, Delhi Kanu Agarwal, Advocate, Supreme Court