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विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हर आश्रयहीन को एक वैध आवास नहीं मिल जाता || उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण/प्लॉटिंग अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। अतः भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। #ghaziabad #lucknow #varanasi #viksitbharat #viksituttarpradesh #2047 #news #buldozer #buldozeraction #unauthorizedcolonies #demolition #ilegal #ilegalplotting #tipstopurchaseproperty #governmentofuttarpardesh #cmyogi #unauthorizedconstruction