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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में सरकारी नौकरी में एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण को हरी झंडी दे दी है.. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के एक फैसले में कहा था कि SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले स्थानीय सरकार को आंकड़े देकर SC-ST का राज्य में पिछड़ापन साबित करना होगा ..कर्नाटक सरकार ने रत्ना प्रभा कमेटी बनाकर SC- ST के पिछड़ेपन, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और संपूर्ण प्रशासनिक दक्षता के आंकड़ों को कोर्ट में पेश किया था.. । सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर 2018 को एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एम. नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने से पहले राज्यों को उनके पिछड़ेपन, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और संपूर्ण प्रशासनिक दक्षता से जुड़े कारणों की जानकारी देनी होगी। Anchor: kavindra sachan Guest: 1- Ashok Kumar Bharti, Chairman, National Confederation of Dalit Organisations 2- J Sai Deepak, Advocate, Supreme Court 3- Prof. Rajvir Sharma, Political Analyst